2022 विरोध मामले में कर्नाटक के सीएम को राहत, SC ने नोटिस जारी किया, आगे की कार्यवाही पर लगाई रोक

SC ने नोटिस जारी किया

Update: 2024-02-19 09:03 GMT
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2022 के विरोध मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अंतरिम राहत दी और आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी और उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कार्यवाही को रद्द करने और उनके खिलाफ जुर्माना लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर संबंधित उत्तरदाताओं को नोटिस भी जारी किया।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य ने 2022 के विरोध मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता ने जिन फैसलों का हवाला दिया है, वे राजनेताओं से जुड़े मामले हैं। न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी टिप्पणी की कि यदि राजनेता विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो आपराधिक मामला रद्द करना होगा लेकिन उन सामान्य नागरिकों का क्या जो विरोध कर रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों का मौलिक अधिकार है। वरिष्ठ वकील सिब्बल ने यह भी कहा कि मामला कानून-व्यवस्था की स्थिति से जुड़ा है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था का आरोप नहीं है। 2022 का विरोध मामला एक आत्महत्या मामले के बाद तत्कालीन मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित मार्च से संबंधित है। कर्नाटक HC ने 6 फरवरी को सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी थी.
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