New Delhi, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चारा घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और अन्य को ज़मानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यादव को मिली ज़मानत रद्द करने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट से कहा कि वह लंबित अपीलों पर सुनवाई में तेज़ी लाए और कोशिश करे कि यह सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी हो जाए।
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