प्लास्टिक के ढेर से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है, जलीय जीवन पर असर पड़ रहा: Supreme Court

Update: 2024-08-06 17:23 GMT
New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि प्लास्टिक के डंपिंग से गंभीर पर्यावरणीय क्षति हो रही है और देश में नदी के किनारों और जल निकायों में जलीय जीवन पर भी असर पड़ रहा है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने हाल ही में पटना शहर में गंगा नदी से सटे इलाकों में कथित अवैध निर्माण और अनधिकृत अतिक्रमण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। अदालत ने कहा कि इस मामले में विचार-विमर्श के दौरान यह बात सामने आई कि जिन क्षेत्रों को ऐसे प्रदूषण संभावित उत्पादों से मुक्त रखा जाना है, वहां प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। अदालत ने  कहा, "प्लास्टिक के डंपिंग से गंभीर पर्यावरणीय क्षति हो रही है और देश में नदी के किनारों और जल निकायों में जलीय जीवन पर भी असर पड़ रहा है।" अदालत ने कहा, "जब तक जिम्मेदार प्राधिकारियों द्वारा जनता के सहयोग से ठोस प्रयास नहीं किया जाता, चाहे अवैध/अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए कितने भी प्रयास क्यों न किए जाएं, देश में गंगा नदी/अन्य सभी नदियों और जल निकायों के जल की गुणवत्ता में वांछित सुधार अधूरा ही रहेगा।"
अदालत ने अपील में उठाए गए मुद्दों पर केंद्र से चार सप्ताह में हलफनामा मांगा है। अदालत ने कहा कि जवाब में वर्तमान आदेश में उठाए गए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अदालत एनजीटी के एक आदेश से उत्पन्न अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने 2020 में पटना निवासी अशोक कुमार सिन्हा के मूल आवेदन का निपटारा किया था, जिसमें बिहार सरकार द्वारा खुद पटना में गंगा के पारिस्थितिकी रूप से नाजुक बाढ़ के मैदानों पर 1.5 किलोमीटर की सड़क सहित बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण, ईंट भट्टों और अन्य संरचनाओं की स्थापना की बात कही गई थी, जो उपमहाद्वीप में डॉल्फ़िन के सबसे समृद्ध आवासों में से एक है। इसके अलावा, पटना में गंगा नदी से सटे इलाकों का भूजल आर्सेनिक से भरपूर है और इसलिए, पटना की 5.5 लाख आबादी को बनाए रखने के लिए गंगा की शुद्धता और पारिस्थितिक अखंडता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के पूर्ण उल्लंघन का विरोध करते हुए अपील दायर की गई थी। अपीलकर्ता की ओर से बहस करते हुए एडवोकेट आकाश वशिष्ठ ने अदालत को बताया कि नौजर घाट से नूरपुर घाट के बीच के खंड के ऊपर और नीचे के क्षेत्र डॉल्फिन के सबसे समृद्ध आवासों में से एक हैं, जो गंगा नदी के तट और डूब क्षेत्र में इन अवैध निर्माणों के कारण खतरे में पड़ रहे हैं। एनएमसीजी ने सभी गंगा बेसिन राज्यों को अपने डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों की पहचान करने और इस तरह की बाधाओं को हटाने और ऐसे डूब क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए लिखा है। एडवोकेट वशिष्ठ ने कहा कि उस स्थिति को जानने की जरूरत है। एडवोकेट अजमत हयात अमानुल्लाह बिहार राज्य के लिए पेश हुए
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