Ghazipur में जलभराव वाले नाले में महिला और बच्चे की मौत के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

Update: 2024-08-24 08:16 GMT
New Delhi नई दिल्ली : पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में हुई एक दुखद घटना के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खुले नाले में गिरने से एक मां और बच्चे की मौत हो गई । राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के बाद पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके के पास गाजीपुर में जलभराव वाले नाले में गिरने से बुधवार को एक महिला और उसका बच्चा डूब गए। मृतकों की पहचान प्रकाश नगर खोड़ा कॉलोनी निवासी तनुजा (22) और उसके बच्चे प्रियांश (3) के रूप में हुई है। याचिका में नाले के लिए जिम्मेदार ठेकेदार से जवाबदेही की मांग की गई है और बाढ़ शमन उपायों सहित चल रहे नाला निर्माण परियोजनाओं का व्यापक ऑडिट करने का अनुरोध किया गया है। अदालत इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त को करने वाली है। याचिका में आगे प्रतिवादियों को दिल्ली में बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने और उसे कम करने के लिए नीतियां बनाने और अपनाने के निर्देश देने की मांग की गई याचिकाकर्ता झुन्नू लाल श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और 31.07.2024 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच शुरू करने का निर्देश देने की भी मांग की है, जिससे तनुजा और प्रियांश की मौत हो गई।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि डीडीए ने अपने स्वयं के परिपत्र संख्या 135 दिनांक 26.02.1986 का घोर उल्लंघन किया है, जिसमें सभी इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि गहरे ढके हुए नालों पर कोई अंतराल नहीं होना चाहिए और किसी भी हादसे से बचने के लिए कोई मैनहोल खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। एक व्यापक बाढ़ प्रबंधन नीति की कमी और खुले नालों की उपस्थिति दिल्ली के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। याचिका में कहा गया याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी डीडीए और दिल्ली पुलिस 31.07.2024 को हुई मौतों के लिए जवाबदेही तय करने और दोषी ठेकेदार और/या कर्मचारियों को दंडित करने में विफल रहे हैं। (एएनआई)
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