Union बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका, HC का नोटिस जारी

Update: 2024-08-22 16:28 GMT
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में पंकज द्विवेदी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका ( पीआईएल ) के संबंध में नोटिस जारी किया । द्विवेदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक महिला द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाया गया है, जो 27 मार्च को तीन साल के कार्यकाल के लिए की गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया।
महिला का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में पंकज द्विवेदी की नियुक्ति ने सतर्कता मंजूरी की कमी के कारण नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बैंकों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए नियुक्ति मानदंडों का उल्लंघन करता है। भूषण ने यह भी कहा कि द्विवेदी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि द्विवेदी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शामिल होने से पहले पंजाब एंड सिंध बैंक में महाप्रबंधक थे । 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने पंकज द्विवेदी के खिलाफ याचिका दायर करने वाली महिला का तबादला रद्द कर दिया । उसने अपनी शाखा में द्विवेदी से जुड़ी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट की थी और आरोप लगाया था कि उन्होंने 2018 में उसका यौन उत्पीड़न किया था। महिला ने शराब ठेकेदारों के लिए खाता रखरखाव और द्विवेदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चिंता जताई थी। (एएनआई)
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