ओल्ड राजेंद्र नगर मौत मामला: कोर्ट ने SUV को उसके मालिक को सौंपने का निर्देश दिया
New Delhi नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को ओल्ड राजेंद्र नगर मौत मामले के आरोपी मनुज कथूरिया की एसयूवी को छोड़ने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने सीबीआई के जांच अधिकारी (आईओ) को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने, मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने और वाहन कथूरिया को छोड़ने का आदेश दिया। अदालत ने कथूरिया को आईओ द्वारा संतोषजनक समझे जाने वाले मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बांड दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
अदालत का निर्देश सीबीआई के आईओ द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि वाहन का निरीक्षण 30 अगस्त को एक मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा किया गया था। सीबीआई ने पहले 28 अगस्त को एक स्थिति रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें अदालत को सूचित किया गया था कि वाहन और भवन के गेट का निरीक्षण आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसरों की एक टीम द्वारा किया गया था. सीबीआई के सरकारी वकील ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) से वाहन की जांच के लिए समय मांगा था।
रिपोर्ट में बताया गया कि आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसरों की टीम ने वाहन और बिल्डिंग के गेट की जांच की है। अब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से जांच करवाई जानी है।इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को वाहन की जांच विशेषज्ञों से कराने का निर्देश दिया था। मनुज कथूरिया ने सीबीआई की हिरासत से अपनी एसयूवी को छुड़ाने के लिए याचिका दायर की थी। उनकी गाड़ी राजेंद्र नगर थाने में खड़ी है। 27 जुलाई को पुराने राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में यूपीएससी की परीक्षा देने वाले तीन अभ्यर्थियों की डूबने से हुई मौत के मामले में कथूरिया जमानत पर हैं। (एएनआई)