अब दिल्ली में बिना मास्क पहनने वालों पर कोई जुर्माने नहीं, DDMA की बैठक में लिया गया फैसला

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार को कोरोना मामलों में गिरावट के बीच सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने को हटाने का फैसला लिया है.

Update: 2022-04-01 02:31 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने गुरुवार को कोरोना मामलों (Coronavirus Cases) में गिरावट के बीच सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क (Mask) नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने (Fine) को हटाने का फैसला लिया है. अब तक राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता था. पिछले साल नवंबर में जब दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई थी, तो इसे बढ़ाकर 2 हजार रुपये कर दिया गया था. हालांकि लोगों को अभी भी फेस मास्क पहनने की सलाह दी गई है. जुर्माना हटाने का फैसला एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक में लिया गया.

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में ताजा कोरोना मामलों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है. दिल्ली में बुधवार को 123 नए मामले सामने आए. जबकि इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है. सरकारी सूत्रों ने आशंका जताई थी कि डीडीएमए लोगों को परामर्श जारी करके भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने के लिए कह सकती है.
दिल्ली में कोरोना की स्थिति
उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल सहित स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक शुरू होने के बाद दिल्ली की वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा हुई. इसमें बताया गया कि एक तरफ दैनिक संक्रमण दर एक फीसदी से नीचे चल रही है. वहीं दो महीने पहले दिल्ली पहली डोज का वैक्सीनेशन 100 फीसदी पूरा कर चुका है. इसके अलावा दूसरी डोज का वैक्सीनेशन भी लगभग 90 फीसदी तक पूरा हुआ है.
बीएमसी ने भी मास्क से हटाया जुर्माना
वहीं बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने गुरुवार को कहा कि एक अप्रैल से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. हालांकि, बीएमसी ने लोगों से स्वैच्छिक रूप से मास्क पहनने की अपील की क्योंकि कोविड-19 महामारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. बीएमसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वृहद मुंबई क्षेत्र में (एक अप्रैल से) यदि लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो 200 रुपये का जुर्माना नहीं लगेगा.
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