पॉपकॉर्न पर GST दर में कोई वृद्धि नहीं: सरकारी सूत्र

Update: 2024-12-24 18:08 GMT
New Delhi: हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर अपरिवर्तित बनी हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से एक अनुरोध में नमक और मसालों के साथ मिश्रित पॉपकॉर्न पर लागू वर्गीकरण और जीएसटी दर के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार, 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में इस मुद्दे को संबोधित किया गया , जहां परिषद ने स्पष्टीकरण जारी करने की सिफारिश की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि खाद्य पदार्थों सहित सभी वस्तुओं को वर्गीकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएस) के आधार पर जीएसटी के तहत वर्गीकृत किया जाता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) द्वारा विकसित इस अंतरराष्ट्रीय नामकरण का उपयोग 200 से अधिक देशों द्वारा किया जाता है, जो वैश्विक व्यापार के 98% से अधिक को कवर करता है। विभिन्न एचएस अध्यायों के तहत वस्तुओं के वर्गीकरण के अनुसार जीएसटी दरें अलग-अलग होती हैं।
उदाहरण के लिए, चीनी कन्फेक्शनरी अध्याय 17 में HS कोड 1704 के अंतर्गत आती है, जिसमें अधिकांश वस्तुओं पर 18% GST दर लागू होती है। इस बीच, नमकीन को HS कोड 2106 90 99 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो बिना पूर्व-पैकेज्ड, बिना लेबल वाले रूप में बेचे जाने पर 5% GST और पूर्व-पैकेज्ड और लेबल वाले रूप में बेचे जाने पर 12% GST लागू करता है।
स्पष्टीकरण का उद्देश्य नमक और मसालों के साथ मिश्रित रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न के बारे में
वर्गीकरण विवादों को हल करना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कदम GST अनुपालन को सुव्यवस्थित करने और क्षेत्र में अस्पष्टता से बचने में मदद करेगा।
इस बात पर कि क्या सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न की बिक्री अधिक महंगी हो जाएगी, सूत्र ने स्पष्ट किया: "सिनेमाघरों में परोसा जाने वाला पॉपकॉर्न आम तौर पर ढीले रूप में प्रदान किया जाता है, जिससे यह 5% GST दर के अधीन हो जाता है, जैसा कि 'रेस्तरां सेवा' पर लागू होता है, बशर्ते इसे सिनेमा प्रदर्शनी सेवा से स्वतंत्र रूप से आपूर्ति की जाए।" (एएनआई)
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