New Delhi नई दिल्ली : 2021 जग्गादल बम विस्फोट मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कोलकाता विशेष अदालत ने दो आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है।
चांद, जिसे आरिफ अख्तर के नाम से भी जाना जाता है, और राहुल पासी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5 सहित विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
एक बयान में, एनआईए ने सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों को पश्चिम बंगाल के जग्गादल इलाके में 8 सितंबर 2021 को हुए बम हमले में शामिल होने का दोषी पाया गया था। विज्ञापन एजेंसी के अनुसार, दो आरोपियों ने एक किशोर के साथ मिलकर पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के कार्यालय-सह-निवास से सटे गेट पर एक के बाद एक तीन बम फेंके। यह विस्फोट इलाके को निशाना बनाकर अराजकता फैलाने की एक सोची-समझी कोशिश थी। एनआईए के बयान में आगे बताया गया है कि हमले के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस ने आरिफ अख्तर और किशोर को गिरफ्तार कर लिया था। 14 सितंबर, 2021 को मामले को एनआईए द्वारा अपने हाथ में लेने के बाद, बम विस्फोटों में शामिल राहुल पासी को बाद में गिरफ्तार किया गया था।
एनआईए ने दिसंबर 2021 में आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। जबकि आरिफ और राहुल को एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया और सजा सुनाई, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किशोर अभी भी माता-पिता की हिरासत में है। केंद्रीय एजेंसी ने मामले की गंभीरता को रेखांकित किया, आतंकवाद के ऐसे कृत्यों से निपटने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और उजागर किया। अदालत के फैसले का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसे खतरों से निपटने के लिए एजेंसी के संकल्प के बारे में एक मजबूत संदेश भेजना है। (आईएएनएस)
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