New Delhi: लंबे समय तक अलगाव, दंपत्ति के बीच स्पष्ट दुश्मनी विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त आधार
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय तक अलगाव और स्पष्ट दुश्मनी विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त आधार हैं । न्यायालय ने कहा कि मृत विवाह को लम्बा खींचने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इससे केवल इसमें शामिल लोगों की पीड़ा बढ़ती है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने कहा, "विवाह आपसी विश्वास, साहचर्य और साझा अनुभवों पर आधारित रिश्ता है। जब ये आवश्यक तत्व लंबे समय तक गायब रहते हैं, तो वैवाहिक बंधन महज एक कानूनी औपचारिकता बन कर रह जाता है।" इसने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें एक अलग रह रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोड़े को तलाक दिया गया था । पीठ ने कहा कि यह जोड़ा दो दशकों से अलग रह रहा है, जिससे यह निष्कर्ष और पुष्ट होता है कि यह विवाह अब व्यवहार्य नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "जैसा कि के. श्रीनिवास राव बनाम डीए दीपा मामले में कहा गया है, लंबे समय तक अलगाव से यह अनुमान लगाया जाता है कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है। इस मामले में, दोनों पक्षों ने 2004 से वैवाहिक जीवन साझा नहीं किया है, और सुलह के सभी प्रयास विफल हो गए हैं।" इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार माना है कि लंबे समय तक अलगाव और सुलह न हो पाना वैवाहिक विवादों के निपटारे में एक प्रासंगिक कारक है।
न्यायालय ने आगे टिप्पणी की, "वर्तमान मामले में, अलगाव की अवधि तथा पक्षों के बीच स्पष्ट शत्रुता से यह स्पष्ट है कि विवाह के पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं है।" न्यायालय ने यह भी कहा कि जब विवाह दुख और संघर्ष का कारण बन गया हो तो उसे जारी रखने के लिए मजबूर करना विवाह संस्था के उद्देश्य को ही कमजोर करता है ।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यदि तलाक के बाद सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भरण-पोषण देना आवश्यक हो, तो पक्षकार की वित्तीय स्वतंत्रता उच्च न्यायालय को भरण-पोषण देने से नहीं रोकती है, खासकर उन मामलों में जहां विवाह लंबे समय तक चला हो। इसमें स्पष्ट किया गया कि गुजारा भत्ता में जीविका का अधिकार सम्मिलित है, जो जीवनसाथी को उसकी स्थिति और जीवन स्तर के अनुकूल जीवन जीने की अनुमति देता है, तथा इसका उद्देश्य पति को दंडित न करना है।
"यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और दो दशक से भी ज़्यादा पहले अपनी शादी के समय वे अच्छी कमाई कर रहे थे । यह अनुमान लगाना उचित है कि पिछले कुछ सालों में उनकी आय में काफ़ी वृद्धि हुई होगी। हालाँकि, उनके अलगाव की गतिशीलता और लंबी मुकदमेबाजी के दौरान अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए वित्तीय बोझ को देखते हुए, यह न्यायालय उसे उसकी वित्तीय स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके, 50 लाख रुपये का एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता देना ज़रूरी समझता है," फ़ैसले में कहा गया। (एएनआई)