Delhi दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मामले में प्रवर्तन निदेशालय के दूसरे पूरक आरोपपत्र और दिल्ली की निचली अदालत में लंबित कार्यवाही को भी रद्द करने की मांग की गई थी।
ईडी के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष की शिकायत (आरोपपत्र) का संज्ञान लिया है और प्रथम दृष्टया मामला पाया है। वकील ने कहा कि संज्ञान आदेश को चुनौती नहीं दी गई। फर्नांडीज चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में आरोपी हैं और जांच में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुई थीं। दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह के जीवनसाथी से 200 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया था।