Land-for-jobs case: लालू प्रसाद और उनके बेटों को ज़मानत मिली

Update: 2024-10-07 06:32 GMT
  New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी के धनशोधन मामले में जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत देते हुए कहा कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। आरोपी अदालत द्वारा पहले जारी किए गए समन के अनुपालन में अदालत के समक्ष पेश हुए। न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद समन जारी किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपना मामला दर्ज किया। ईडी ने कहा कि यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है, जो 2004 से 2009 तक प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले में नियुक्तियों में राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए।
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