1984 दंगा मामले में जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत

Update: 2023-08-05 13:08 GMT

नई दिल्ली: 1984 दंगा मामले में राउज एवेन्यू अदालत ने कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू अदालत ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि इस मामले की जांच दशकों तक चली है। इस दौरान सीबीआई ने टाइटलर को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं समझी, तो अब आरोपी को हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। जांच पूरी हो चुकी है। आरोपपत्र दायर किया जा चुका है। ऐसे में टाइटलर को जमानत देना ही उचित है।

हालांकि अदालत ने टाइटलर पर जमानत की शर्त लगाते हुए कहा कि वह गवाहों व साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही बगैर इजाजत देश छोडक़र जाएंगे। यदि वह ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि 1984 में इंदिरा गांधी की उनके बॉडीगाड्र्स द्वारा हत्या के एक दिन बाद पहली नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।

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