Delhi दिल्ली : आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। अब इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए है। इस विस्तार से कई करदाताओं, खासकर व्यवसायों और पेशेवरों को राहत मिली है, जिन्होंने अधिक समय मांगा था।
यह निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने लिया। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से लोगों को बिना किसी त्रुटि के सही तरीके से रिटर्न दाखिल करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञ अभी भी करदाताओं को जल्दी दाखिल करने की सलाह देते हैं। देरी करने से आयकर पोर्टल पर अंतिम समय में भीड़ या तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं। जो लोग नई समयसीमा से चूक जाते हैं, उन्हें विलंब शुल्क या दंड का सामना करना पड़ सकता है।