गृह मंत्रालय ने FCRA अधिकारियों के नाम से प्रसारित फर्जी ई-मेल के खिलाफ परामर्श जारी किया

Update: 2024-08-28 12:26 GMT
New Delhi नई दिल्ली| गृह मंत्रालय के तहत विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम ( एफसीआरए ) प्रभाग ने अपने अधिकारियों के नाम पर प्रसारित किए जा रहे धोखाधड़ी वाले ईमेल और दस्तावेजों के खिलाफ एक सार्वजनिक सलाह जारी की है। यह सलाह कई शिकायतों के बाद जारी की गई है, जिसमें गृह मंत्रालय के अधिकारियों का रूप धारण करने वाले धोखेबाजों ने एफसीआरए सेवाएँ प्राप्त करने के लिए संघों या गैर सरकारी संगठनों से पैसे की मांग की थी ।
एएनआई द्वारा एक्सेस की गई एडवाइजरी की कॉपी में लिखा है कि ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें फर्जी लोगो, फर्जी आधिकारिक ईमेल पते, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम ( एफसीआरए ) प्रभाग, गृह मंत्रालय के अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल करते हुए फर्जी दस्तावेज वाले धोखाधड़ी वाले ईमेल/संचार प्रसारित किए गए हैं, जिनमें व्यक्तियों/संघों/एनजीओ को एफसीआरए सेवाएं प्राप्त करने के लिए भुगतान करने के लिए कहा गया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि व्यक्तिगत जानकारी या भुगतान का अनुरोध करने वाले ऐसे फर्जी ईमेल/पत्रों का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए । इसमें आगे लिखा है कि सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 ( एफसीआरए , 2010) के तहत कोई भी सेवा जैसे पंजीकरण, नवीनीकरण, पूर्व अनुमति, विवरण में परिवर्तन, संशोधन आदि का लाभ केवल ऑनलाइन एफसीआरए पोर्टल "https://fcraonline.nic.inl" के माध्यम से आवेदन करके उठाया जा सकता है । एफसीआरए से संबंधित समस्याओं/मुद्दों/प्रश्नों (यदि कोई हो) के संबंध में , आप वेबसाइट https://helpdesk.fcraonline.gov.in पर जाकर या support-fcra@gov.in पर ईमेल भेजकर या फोन नंबर 011-23077504/23077505 के माध्यम से एफसीआरए सहायता टीम/हेल्प डेस्क टीम की सहायता ले सकते हैं । (एएनआई)
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