नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के 10 अन्य नेताओं द्वारा दायर रिट याचिका में 14 कमियां बताई हैं। यह याचिका भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी।
इन कमियों में कुछ लोगों को प्रतिवादी (respondents) के तौर पर शामिल करना, पहले के किसी फैसले की कॉपी न लगाना, नौ याचिकाकर्ताओं की वकालतनामा (vakalatnama) का न होना और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की ऐसी कॉपी जमा करना जिसे पढ़ा न जा सके, जैसी बातें शामिल हैं।
शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने तय कोर्ट फीस में 220 रुपये की कमी की ओर भी इशारा किया है। ये कमियां 12 अक्टूबर को बताई गई थीं, जिस दिन डायरी नंबर 64196/2026 के तहत याचिका दायर की गई थी।
इसके अलावा, याचिका और उसके साथ लगे दस्तावेजों की स्पष्टता और उन्हें पढ़ने में आसानी से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया गया है, जैसे कि छोटे फॉन्ट वाले दस्तावेज और अन्य कमियां। सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के तहत, मामले की सुनवाई के लिए लिस्ट होने से पहले याचिकाकर्ताओं को इन कमियों को ठीक करना होगा।
यह याचिका SIR प्रक्रिया को चुनौती देती है और आरोप लगाती है कि मतदाता सूची के संशोधन में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए और अनियमितताएं बरती गईं।
गांधी और खड़गे के अलावा, याचिकाकर्ताओं में तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, RJD नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत, CPI(M) नेता एम.ए. बेबी, CPI नेता डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महुआ माजी, NCP (SP) की नेता सुप्रिया सुले और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता ई.टी. मोहम्मद बशीर शामिल हैं।
याचिका में जिन लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है, उनमें भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल हैं।
यह याचिका सोमवार को INDIA ब्लॉक के नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट की ओर किए गए विरोध मार्च के बाद दायर की गई थी। इस मार्च के दौरान उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। इससे पहले, गांधी ने कहा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने विपक्ष के नेताओं को सलाह दी थी कि वे SIR प्रक्रिया को लेकर अपनी चिंताएं उठाने के लिए अपॉइंटमेंट मांगने के बाद एक औपचारिक याचिका के ज़रिए शीर्ष अदालत का रुख करें।
Tags: