सरकार ने जारी किये अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए आज से नए दिशानिर्देश, जानें नियम

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, खासतौर पर रिस्क वाले देशों से आने वालों के लिए आज से कड़े नियम लागू हो गए.

Update: 2021-12-01 01:48 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, खासतौर पर रिस्क वाले देशों से आने वालों के लिए आज से कड़े नियम लागू हो गए. कोविड-19 के नये स्वरूप ओमिक्रॉन (Omicron) के सामने आने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सतर्कता बढ़ गई है. हालांकि भारत में ओमिक्रॉन का एक भी मामला अब तक सामने नहीं आया है.

केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश
ओमिक्रॉन (Omicron) की दहशत के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है, रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों की पहले दिन आरटी-पीसीआर जांच सुनश्चित की जाए. आठवें दिन फिर से जांच करने को कहा गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को राज्यों को ढिलाई नहीं करने और बाहर से आने वाले यात्रियों की कड़ी निगरानी करने की सलाह दी. नये नियमों के तहत, आरटी-पीसीआर जांच जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी हैं और जांच का रिजल्ट आने पर ही उन्हें हवाई अड्डा से बाहर जाने की परमीशन दी जाएगी. इसके अलावा, अन्य देशों से आने वाले यात्रियों में से पांच प्रतिशत की कोविड-19 की जांच की जाएगी.
ट्रांजिट फ्लाइट बुक करने पहले रखें ये ध्यान
इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्री आरटी-पीसीआर जांच के नतीजे आने तक हवाई अड्डे पर ही इंतजार करने के लिए तैयार रहें और वहां से अन्य स्थान के लिए पहले से ट्रांजिट फ्लाइट बुक नहीं करें. इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्यों पॉजिटिव रिजल्ट्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन्साकॉग प्रयोगशाला भेजने को कहा है.
डीजीसीए ने जारी किया लेटर
दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों ने नये नियमों को लागू करने के लिए कमर कस ली है. डीजीसीए ने 29 नवंबर की तारीख से जारी परिपत्र में कहा है, 'हर हवाईअड्डे पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एक अलग स्थान तय किया जा सकता है, जहां वे आरटी-पीसीआर जांच नतीजों का इंतजार करेंगे. वहां यात्रियों के लिए उपयुक्त सुविधा हो.'
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