दूध और मांस उत्पाद निर्यात के लिए विदेशी निर्माताओं को कराना होगा FSSAI पंजीकरण
खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने देश में मौजूदा विदेशी खाद्य उत्पाद निर्माताओं के लिए भी भारत में मांस, दूध और बच्चों का खाद्य उत्पाद निर्यात करने के लिए उसके समक्ष पंजीकरण कराने को अनिवार्य बना दिया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने देश में मौजूदा विदेशी खाद्य उत्पाद निर्माताओं के लिए भी भारत में मांस, दूध और बच्चों का खाद्य उत्पाद निर्यात करने के लिए उसके समक्ष पंजीकरण कराने को अनिवार्य बना दिया है। यह आदेश एक फरवरी 2023 से प्रभावी होगा।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि उसने पांच खाद्य श्रेणियों में उत्पादन करने वाली विदेशी इकाइयों, जो इन उत्पादों का निर्यात करना चाहती हैं उनके लिए पंजीकरण को अनिवार्य करने का फैसला किया है। आदेश में कहा गया कि पांच श्रेणियों में दूध और दूध उत्पाद, मांस और पॉल्ट्री, मछली समेत मांस उत्पाद, अंडा पाउडर, नवजात बच्चों की खाद्य सामग्री आदि शामिल हैं।