नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने कानूनों के उल्लंघन को लेकर प्रमुख पब्लिक थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
सीपीआर पिछले साल सितंबर में इस पर आयकर सर्वेक्षण और ऑक्सफैम इंडिया के बाद जांच के दायरे में था।
अधिकारियों ने बताया कि कानूनों के उल्लंघन के आरोप में सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
ऑक्सफैम का एफसीआरए लाइसेंस पिछले साल जनवरी में निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद एनजीओ ने गृह मंत्रालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।
विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत दिए गए लाइसेंस के निलंबन के साथ, सीपीआर विदेश से कोई धन प्राप्त नहीं कर पाएगा।