आबकारी 'घोटाला': दिल्ली की अदालत ने वाईएसआरसीपी सांसद के बेटे की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है.
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने अपनी पत्नी की गिरती सेहत के कारण मगुनता की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आरोपी पर धन शोधन का मुकदमा चलाया जा रहा है जो एक गंभीर आर्थिक अपराध है।
अदालत ने यह भी कहा कि वह मगुन्टा की पत्नी की बीमारी के कथित इतिहास से संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसके सामने रखे गए दस्तावेजों में उसकी स्थिति के बारे में कुछ भी विशेष या गंभीर नहीं बताया गया था।
अदालत ने कहा कि आरोपी के परिवार के अन्य सदस्य भी उसकी पत्नी की देखभाल कर सकते हैं।
न्यायाधीश ने 8 मई को पारित एक आदेश में कहा, "इसलिए, उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाले आवेदक की ओर से दायर वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।"
आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस मामले में आरोपी हैं और वर्तमान में जेल में बंद हैं।