Excise policy case: दिल्ली हाईकोर्ट ने अमनदीप ढल्ल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, दिल्ली स्थित व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आबकारी नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच से संबंधित है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमनदीप ढल्ल की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। अमनदीप ढल्ल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने समानता के आधार पर तर्क दिया कि इसी मामले में शामिल मनीष सिसोदिया, के कविता और विजय नायर जैसे व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। कृष्णन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुकदमा लंबा चलने की उम्मीद है और ढल्ल अन्य आरोपियों के साथ पहले ही कई महीनों से हिरासत में हैं उन्होंने तर्क दिया कि ढल पर विशेष रूप से गवाहों को प्रभावित करने और हिरासत में रहते हुए रिश्वत देने और जांच को प्रभावित करने का आरोप है। गुरनानी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन आरोपों का समर्थन करने वाले पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के बयान हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मुकदमे में देरी ढल के कार्यों के कारण है, जो उनके मामले को जमानत प्राप्त अन्य व्यक्तियों के मामलों से अलग करता है।
4 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में अमनदीप ढल्ल को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने आरोपों की गंभीरता, अभियोजन पक्ष द्वारा जुटाए गए सबूतों और इस तथ्य का हवाला दिया कि आरोप अभी तय नहीं हुए हैं और सबूत दर्ज नहीं किए गए हैं। अदालत ने यह भी नोट किया कि मामले से अपना नाम हटाने के लिए ईडी अधिकारी को कथित तौर पर रिश्वत देने के आरोप में ढल्ल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इन कारकों को देखते हुए, अदालत को उस स्तर पर जमानत देने का कोई आधार नहीं मिला।
वर्तमान में, सीबीआई मामले में अमनदीप ढल्ल की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ढल्ल को 1 मार्च, 2023 को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ) के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि ढल्ल, अन्य लोगों के साथ, शराब नीति के निर्माण और आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत देने और साउथ ग्रुप द्वारा इसकी वसूली में शामिल था। ईडी और सीबीआई दोनों ने दावा किया है कि आबकारी नीति को संशोधित करने में अनियमितताएं थीं, जिसमें लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाना, लाइसेंस शुल्क में छूट या कमी करना और उचित मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार करना शामिल है। आरोप है कि लाभार्थियों ने "अवैध" लाभ को आरोपी अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया और पकड़े जाने से बचने के लिए अपने खातों में हेराफेरी की। (एएनआई)