31 मार्च 2025 तक नए आपराधिक कानूनों का 100 प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करें: Amit Shah

Update: 2024-12-10 16:35 GMT
New Delhi : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और उनसे अगले साल 31 मार्च तक इन कानूनों का 100 प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा।
प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देते हुए, शाह ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में एक से अधिक फोरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की निगरानी की जिम्मेदारी पुलिस उपाधीक्षक (डिप्टी एसपी) रैंक के अधिकारी
की होनी चाहिए और राज्यों के अनुसार उनका अन्य भाषाओं में अनुवाद सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सभी पुलिस कर्मियों को जागरूक करना चाहिए कि समय पर न्याय प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया कि सभी पुलिस अधीक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों की जांच करें। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को हर 15 दिन में तथा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सप्ताह में एक बार सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ तीनों नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। बैठक में हरियाणा में पुलिस, जेल, न्यायालय, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के क्रियान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव , राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के महानिदेशक और गृह मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। (एएनआई)
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