ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद में 1.17 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Update: 2024-04-04 11:18 GMT
नई दिल्ली; हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग 1.17 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ईडी , हैदराबाद ने मोलुगु विजय कुमार और उनके परिवार के सदस्यों की 94.44 लाख रुपये की विभिन्न अचल संपत्ति और 23.2 लाख रुपये की चल संपत्ति (बैंक बैलेंस के रूप में) कुर्क की है, जिनकी कुल मिलाकर कुल संपत्ति लगभग 1.17 करोड़ रुपये है। पीएमएलए , 2002 के प्रावधानों के तहत।
ईडी ने धारा 13 (2) के साथ पठित 13 (1) (ई) के तहत हैदराबाद में केंद्रीय जांच इकाई (एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) का सीआईयू हिस्सा) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बॉयलर विभाग में संयुक्त निदेशक मोलुगु विजय कुमार, जो बॉयलर, तेलंगाना राज्य, हैदराबाद के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। एसीबी द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, मोलुगु विजय कुमार के पास 2.19 करोड़ रुपये की संपत्ति पाई गई जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।
विज्ञप्ति के अनुसार, ईडी की जांच से पता चला कि मोलुगु विजय कुमार और उनके परिवार के सदस्यों ने अपराध से प्राप्त आय को विभिन्न अचल संपत्तियों में निवेश किया। उसने गलत तरीके से अर्जित धन को अपने परिवार के सदस्यों की व्यावसायिक आय और विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त हस्त ऋण के रूप में दर्शाया। जांच से यह भी पता चला कि आरोपी ने कई अचल संपत्तियों का निपटान कर दिया, जिनकी पहचान एसीबी ने अपनी जांच के दौरान की थी और जिन्हें एसीबी के आरोप पत्र में जब्त करने की प्रार्थना की गई थी। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने अपने बैंक खातों से बड़ी मात्रा में नकदी निकालकर अपराध की आय का उपयोग किया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसलिए, जांच के दौरान मोलुगु विजय कुमार और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियों की पहचान की गई और उन्हें पीएमएलए , 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया। आगे की जांच जारी है। (एएनआई)
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