डॉक्टर आत्महत्या मामला: आप विधायक प्रकाश जारवाल के सह-दोषी ने दिल्ली HC का रुख किया

Update: 2024-09-30 12:15 GMT
New Delhiनई दिल्ली : डॉ राजेंद्र सिंह आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी ( आप ) विधायक प्रकाश जारवाल के एक और सह-दोषी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है । मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। इस मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल , कपिल नागर और हरीश जारवाल को 28 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। आज ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषी कपिल नागर के वकील ने इस आधार पर स्थगन मांगा कि नागर ने हाईकोर्ट का रुख किया है । इसके बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को तय की। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 27 सितंबर को भौतिक ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड तलब किया।
इससे पहले, 30 अगस्त को, न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 10 अगस्त को शिकायतकर्ता के साथ हुए समझौते के आधार पर हरीश जारवाल की सजा के आदेश को रद्द कर दिया था। हरीश जारवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पारित 28 फरवरी के फैसले को चुनौती दी थी। उन्हें आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और यह उस व्यक्ति के कहने पर समझौता योग्य है जिसे इस तरह से धमकाया गया था।
याचिकाकर्ता के लिए सौरभ अग्रवाल के साथ वरिष्ठ वकील रवि सूद ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पर केवल भारतीय दंड संहिता, 1860 ('आईपीसी') की धारा 506, भाग- I के तहत अपराध के लिए आरोप लगाया गया है और उसे दोषी ठहराया गया है। वकील और प्रतिवादी की दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने याचिका को अनुमति दी और याचिकाकर्ता की सजा की सीमा तक 28 फरवरी के सजा के फैसले को रद्द कर दिया, याचिकाकर्ता द्वारा 30,000 रुपये की कुल लागत का भुगतान करने के अधीन, जिसे आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर
दिल्ली
पुलिस कल्याण सोसायटी के पास जमा किया जाना है।
हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि राज्य मशीनरी को हरकत में लाया गया है और समझौता इतनी देरी से हुआ है, इसलिए अगर याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया जाता है तो न्याय नहीं होगा। इस मामले में 2020 में नेब सराय थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। (एएनआई)
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