मनीष गुप्ता की हत्या की जांच CBI से कराए जाने की मांग, SC ने यूपी सरकार और CBI को जारी किया नोटिस

गोरखपुर (Gorakhpur) मे कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले (Manish Gupta Murder Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज उत्तर प्रदेश सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

Update: 2021-10-29 13:58 GMT

गोरखपुर (Gorakhpur) मे कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले (Manish Gupta Murder Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज उत्तर प्रदेश सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यूपी सरकार और सीबीआई को यह नोटिस एक याचिका के संबंध में जारी किया है, जिसमें इस मामले की CBI जांच की मांग की गई है. शीर्ष अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई 12 नवंबर को करेगी.

कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने आज मनीष गुप्ता मर्डर के मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान मनीष गुप्ता की पत्नी के वकील ने कहा कि इस मामले की CBI जांच कराई जानी चहिए और मामले में ट्रायल को यूपी के बाहर ट्रांसफर किया जाना चाहिए. इसपर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मामले की CBI जांच कराई जाएगी.'
यूपी सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, 'राज्य सरकार ने CBI से मामले की जांच करने की अपील की है, लेकिन CBI ने अभी तक इस पर मंजूरी नहीं दी है. याचिकाकर्ता की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ता की तरफ से मामले की जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली की छुट्टी के बाद पहले शुक्रवार को अगली सुनवाई की तारीख तय की है.
मौत के मामले की जांच CBI से कराने की मांग
दरअसल, गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में मनीष गुप्ता की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है, 'यूपी पुलिस की एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है. यूपी पुलिस ने इस मामले में शुरू से ही आरोपियों को बचाने की कोशिश की है.' याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने पहले इसे दुर्घटना बताया और फिर मामले में 48 घंटे बाद FIR दर्ज की, इसलिए इस मामले की जांच CBI को सौंपी जानी चाहिए और मामले के ट्रायल को दिल्ली की CBI कोर्ट को ट्रांसफर किया जाए.
Tags:    

Similar News