Noida Authority के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा करना होगा

"नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों की एक आदेश ने उड़ार्ई नींद"

Update: 2025-01-27 11:46 GMT

नॉएडा: नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा तथा उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने 17 दिसंबर 2024 को एक आदेश जारी किया था जिसमें निर्देशित किया गया कि प्रदेश के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निगमों/ उपक्रमों के अधिकारियों व कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अर्जित चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा करना होगा। इसे जमा न किया जाना प्रतिकूल रूप में लिया जाएगा तथा संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ उप्र सरकार सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 की सुसंगत प्रावधानों के तहत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

कस्टम वसूली में पांच साल में नोएडा ने बनाया कीर्तिमान: आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों की जानकारी नहीं दी। वे 31 जनवरी तक जरूर जानकारी उपलब्ध करा दें। ब्यौरा न देने वाले अधिकारी व कर्मचारियों का वेतन रोक लिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के एजीएम (कार्मिक) ने भी ऐसे निर्देश प्राधिकरण को भी शासन द्वारा भेजे जाने की पुष्टि की है। 

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