Delhi violence: कड़कड़डूमा कोर्ट ने 25 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का दिया आदेश

पुलिस टीम पर हमला, आगजनी, तोड़फोड़ व लूटपाट का मामला

Update: 2024-11-24 13:38 GMT

New Delhi, नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के एक मामले में 25 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। आपकों बता दें कि दिल्ली हिंसा का एक मामला पुलिस टीम पर हमले से संबंधित है, जिसमें हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई थी। इसी मामले में एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने आदेश में कहा कि घटना के दिन प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर हिंसा का सहारा लिया। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी सीएए और एनआरसी का विरोध जताने के साथ ही पुलिस बल के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने के इरादे से आए थे। ऐसे में साफ है कि भीड़ का उद्देश्य सुरक्षा बलों पर हमला करना, आगजनी, तोड़फोड़ समेत लूटपाट करना था। अदालत 27 लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन पर दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है। औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए मामले की अगली तारीख तीन दिसंबर तय की गई है।

पुलिस द्वारा दाखिल रिपोर्ट के अनुसार भीड़ ने 24 फरवरी, 2020 को चांद बाग विरोध स्थल पर एक पुलिस टीम पर हमला किया। इस दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की गोली लगने से मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन डीसीपी शाहदरा अमित शर्मा और एसीपी गोकलपुरी अनुज कुमार को भीड़ को शांत करने और स्थिति को नियंत्रित करने में मदद की। रतन लाल ने दंगाइयों के हमले के दौरान लगी 24 चोटों के चलते दम तोड़ दिया। इस दौरान तत्कालीन डीसीपी और एसीपी को भी गंभीर चोटें आईं, जबकि 50 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए।

 इनके खिलाफ तय हुए आरोप

कोर्ट ने प्रदर्शन के आयोजक मोहम्मद सलीम खान, सलीम मलिक, मोहम्मद जलालुद्दीन उर्फ गुड्डू भाई, शाहनवाज, फुरकान, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद यूनुस, अतहर खान, तबस्सुम, मोहम्मद अयाज और उसका भाई खालिद के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए।   

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