Delhi: बुर्का, हिजाब, नकाब पर प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Update: 2024-08-08 06:24 GMT
 New Delhi  नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें मुंबई के एक कॉलेज के परिसर में 'हिजाब', 'बुर्का' और 'नकाब' पहनने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को बरकरार रखा गया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक वकील की दलीलों पर गौर किया कि आज से टर्म परीक्षा शुरू हो रही है और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले छात्रों को ड्रेस कोड के निर्देशों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
जैनब अब्दुल कय्यूम सहित याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अबीहा जैदी ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि कॉलेज में यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं। सीजेआई ने कहा, "यह कल (शुक्रवार) होने वाला है। मैंने इसे पहले ही सूचीबद्ध कर दिया है।" उच्च न्यायालय ने 26 जून को चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एन जी आचार्य और डी के मराठे कॉलेज के प्रतिबंध लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, और कहा था कि ऐसे नियम छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसने कहा था कि ड्रेस कोड का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है जो “शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन” करने के लिए कॉलेज के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
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