Delhi: इंटरनेट की कीमतों को विनियमित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश में इंटरनेट की कीमतों को विनियमित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने रजत नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं के पास इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कई विकल्प हैं। पीठ ने कहा, "यह एक मुक्त बाजार है। कई विकल्प हैं।
बीएसएनएल और एमटीएनएल भी आपको इंटरनेट दे रहे हैं।" याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बाजार हिस्सेदारी के बहुमत पर जियो और रिलायंस का नियंत्रण है। पीठ ने तब कहा, "यदि आप कार्टेलाइजेशन का आरोप लगा रहे हैं, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास जाएं।" हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता उचित वैधानिक उपाय का सहारा लेना चाहता है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।