Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आप के दिल्ली कार्यालय को खाली करने की समयसीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी
नई दिल्ली New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू इलाके में आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यालय कार्यालय Headquarters Office को खाली करने की समयसीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी, क्योंकि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी।
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने स्पष्ट किया कि आप को यह विस्तार "अंतिम अवसर" के रूप में दिया गया है। पीठ ने कहा कि विस्तार इस शर्त पर होगा कि पक्षकार सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को यह वचन दे कि वे 10 अगस्त, 2024 को या उससे पहले संपत्ति को खाली कर देंगे और शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देंगे।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "परिसर 2020 में पहले से ही दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित है। उच्च न्यायालय का विस्तार अटका हुआ है और लागत विस्तार भी एक कारक है। यह आवेदन 10 अगस्त, 2024 तक समय के विस्तार के लिए है। तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और अंतिम अवसर के रूप में, हम आवेदक द्वारा इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष एक सप्ताह के भीतर दिए जाने वाले वचन पर 10 अगस्त, 2024 तक समय बढ़ाते हैं कि वे 10 अगस्त, 2024 तक खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देंगे।"
पीठ ने आप द्वारा 10 अगस्त तक समय विस्तार की मांग करने वाली एक अर्जी को स्वीकार कर लिया।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आप को 15 जून की समय सीमा दी थी। दिल्ली में आप का मुख्यालय मूल रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था। आप ने शीर्ष अदालत को बताया था कि उक्त भूखंड उसे 2015 में आवंटित किया गया था और इसे 2020 में न्यायपालिका के लिए निर्धारित किया गया था। आप ने यह भी कहा कि चूंकि अब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, इसलिए वह अन्य राष्ट्रीय दलों के समान मध्य दिल्ली में भूखंड पाने की हकदार है। अदालत ने आप को अपने कार्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए केंद्र के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) से संपर्क करने का निर्देश दिया।