दिल्ली दंगे: HC ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दी जमानत

पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को पांच मामलों में जमानत दे दी।

Update: 2023-07-12 07:45 GMT
नई दिल्ली, (आईएएनएस) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में 2020 के दंगों में कथित संलिप्तता के लिए पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को पांच मामलों में जमानत दे दी।
ये मामले तब के हैं जब 24 फरवरी, 2020 को नागरिकता कानून के कारण उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं।
हुसैन ने दंगों में कथित संलिप्तता के लिए अपने खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकियों को खारिज करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
पहली एफआईआर दंगे के आरोप से संबंधित है, जबकि दूसरी में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) शामिल है।
हुसैन द्वारा प्रस्तुत याचिका के अनुसार, दोनों एफआईआर में शाम 4 बजे के बीच दंगे का आरोप लगाया गया है। और शाम 5 बजे 25 फरवरी, 2020 को हुसैन की संलिप्तता और पेट्रोल बम रखने के लिए उसकी छत का उपयोग करने के आरोपों के साथ।
याचिका के अनुसार, 28 फरवरी, 2020 को दर्ज की गई एक एफआईआर दुकानों को जलाने पर केंद्रित है, जबकि 26 फरवरी, 2020 को दायर की गई दूसरी एफआईआर चांद बाग पुलिया क्षेत्र के आसपास इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या से संबंधित है।
तत्काल एफआईआर के अलावा, उन पर कार्यकर्ताओं शरजील इमाम और उमर खालिद के साथ दंगों के पीछे "बड़ी साजिश" में शामिल होने का भी आरोप है।
यह मामला गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराधों से संबंधित है और हुसैन इन आरोपों के साथ एफआईआर के लिए न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
सुनवाई के दौरान जस्टिस अनीश दयाल ने कहा, "सभी 5 एफआईआर में शर्तों के अधीन जमानत दी गई।"
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