दिल्ली पुलिस ने NGT के आदेश पर 145 अवैध पानी के टैंकर जब्त किए, FIR दर्ज

Update: 2025-10-30 15:11 GMT
Delhi दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा अवैध पानी के टैंकरों पर एक महीने तक चलाए गए अभियान के तहत, दिल्ली पुलिस ने एक हलफनामे में न्यायाधिकरण को बताया कि 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच 145 एफआईआर दर्ज की गईं और इतनी ही संख्या में टैंकर ज़ब्त किए गए।
हलफनामे में कहा गया है कि सिर्फ़ एक महीने में ज़ब्त किए गए वाहनों की संख्या दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के आधिकारिक टैंकर बेड़े का लगभग 15-20% है। 28 मई, 2025 के अपने आदेश में, एनजीटी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया था कि "यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन टैंकरों में जीपीएस नहीं लगा है और जिन्हें दिल्ली सरकार की अनुमति नहीं है, उन्हें तुरंत ज़ब्त कर लिया जाए और उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ पानी चोरी का आपराधिक मामला दर्ज किया जाए"। यह निर्देश 16 सितंबर को भी दोहराया गया।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, सभी संयुक्त पुलिस आयुक्तों और पुलिस उपायुक्तों को अवैध पानी के टैंकरों की पहचान करने, उन्हें रोकने और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए थे। जिला पुलिस इकाइयों को अनधिकृत बोरवेल और टैंकरों का पता लगाने और पर्यावरण कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान और औचक निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया। रिपोर्ट में कहा गया है, "उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें टैंकरों को जब्त करना भी शामिल है।" रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303 के तहत 145 एफआईआर दर्ज की गईं, जो चोरी के अपराध को परिभाषित और दंडित करती है।
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