दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, पीड़ितों के बयान दर्ज किए
नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों के आवेदन पर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल को अवगत कराया कि मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़ित महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए गए हैं। एसीएमएम जसपाल ने पुलिस को 12 मई और 27 मई को दाखिल की गई दोनों स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी शिकायतकर्ताओं को देने का निर्देश दिया। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख मुकर्रर की।
उधर, प्रदर्शनकारी पहलवानों द्वारा सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को एक सामाजिक कार्यकर्ता और अटल जन शक्ति पार्टी के प्रमुख की याचिका पर पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी थी। याचिका में सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने के लिए पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका ने बम बम महाराज नौहटिया की ओर से दायर याचिका पर निर्देश पारित किया था।
पुलिस ने 12 मई को अदालत को सूचित किया था कि सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।