Delhi दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइंस स्थित अपने कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत में लगभग 400 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई (41) और उसके दोस्त सैयद तहसीन रजा पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए आरोपपत्र दायर किया गया है, जिनमें हत्या का प्रयास, हमला करना और लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना तथा आपराधिक षडयंत्र शामिल हैं।
अदालत के सूत्रों ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने शनिवार को अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद मामले की आगे की कार्यवाही 30 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी।
उन्होंने बताया कि अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, खिमजीभाई इसलिए नाराज़ थे क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का समर्थन किया था जिसमें अधिकारियों को आवारा कुत्तों को अन्यत्र स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।
अदालत के सूत्रों ने बताया कि आरोपपत्र में 40 से ज़्यादा गवाहों के बयान शामिल हैं।
गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह लगभग 8:15 बजे उनके कैंप कार्यालय में आयोजित 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ, उनके कार्यालय ने इसे "उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश" का हिस्सा बताया।
मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की स्थिति की जाँच के लिए डॉक्टरों ने उनकी जाँच की और उनकी एमएलसी (मेडिको-लीगल केस) जाँच की गई, ऐसा सीएमओ अधिकारियों ने बताया।
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