Delhi दिल्ली सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों और सार्वजनिक सभाओं वाली जगहों और उनके आस-पास पतंग उड़ाने और हवा में उड़ने वाली दूसरी चीज़ों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह रोक समारोह के दौरान सुरक्षा की ज़रूरत को देखते हुए लगाई गई है। यह आदेश मंगलवार को सेंट्रल ज़िले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) रोहित राजबीर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया। यह आदेश तुरंत लागू हो गया है और 16 अगस्त तक (दोनों दिन मिलाकर) लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए।
आदेश के अनुसार, सेंट्रल ज़िले में जहाँ भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम या सार्वजनिक सभाएँ हो रही हैं, वहाँ या उसके आस-पास किसी भी व्यक्ति को पतंग या हवा में उड़ने वाली कोई भी चीज़ उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी, जब तक कि सक्षम अधिकारी से खास तौर पर मंज़ूरी न ली गई हो। पुलिस ने कहा कि यह रोक सुरक्षा इंतज़ामों को मज़बूत करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले आम लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है।
आदेश में ऐसी गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है जिनसे समारोह के दौरान सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में रुकावट, ख़तरा, परेशानी, असुविधा या व्यवधान पैदा हो सकता है। सभी व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों और कार्यक्रम आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पुलिस और अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। सेंट्रल ज़िले के संबंधित ACP और SHO को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने कहा कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।