Delhi दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने एक गैज़ेट नोटिफिकेशन के ज़रिए इस प्रावधान की जानकारी दी है। यह नोटिफिकेशन पूर्व-अग्निवीरों के पुनर्वास पर भारत सरकार की नीति के अनुसार आरक्षण का प्रावधान करता है। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत जारी किया गया है, जिसे दिल्ली फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर के पद के लिए लागू भर्ती नियमों के साथ पढ़ा जाएगा।

नए प्रावधान के तहत, पूर्व-अग्निवीरों को लागू भर्ती नियमों के तहत तय अधिकतम आयु सीमा से तीन साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। नोटिफिकेशन में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किए गए पहले बैच के लिए और छूट का भी प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि "अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवार को तय अधिकतम आयु सीमा से पांच साल (5) की आयु में छूट दी जा सकती है।"

नियमों में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में भी छूट की गुंजाइश रखी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार, "पूर्व-अग्निवीर के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में छूट का फैसला संबंधित विभाग करेगा।" यह आरक्षण अन्य लागू हॉरिजॉन्टल आरक्षण श्रेणियों के साथ-साथ हॉरिजॉन्टल आरक्षण के तौर पर लागू होगा। नोटिफिकेशन में खास तौर पर कहा गया है कि "अन्य हॉरिजॉन्टल आरक्षण श्रेणियों की तरह ही सभी पूर्व-अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा।"

आदेश में यह भी बताया गया है कि अगर आरक्षित पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो क्या होगा। इसमें कहा गया है, "उपयुक्त पूर्व-अग्निवीरों के न मिलने की स्थिति में, हॉरिजॉन्टल आरक्षण पर भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।" यह फैसला भारत सरकार के पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग के 25 मार्च के एक कम्युनिकेशन के बाद लिया गया है, जिसका ज़िक्र नोटिफिकेशन में किया गया है।

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