पुलिस शक्तियों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी व आईटी मंत्रालय से मांगा जवाब
NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उपराज्यपाल कार्यालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें दिल्ली पुलिस को ऑनलाइन सामग्री हटाने का आदेश देने का अधिकार देने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई है।
सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC.in) द्वारा दायर याचिका में आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत दिल्ली पुलिस को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जो उन्हें आईटी अधिनियम के तहत निष्कासन नोटिस जारी करने की अनुमति देती है।
इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। SFLC का तर्क है कि केवल केंद्र सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69A और संबंधित नियमों के तहत अवरोधन की शक्तियाँ हैं। पुलिस को ये शक्तियाँ देना "अधिकार से परे" है और वैधानिक सीमाओं का उल्लंघन है। श्रेया सिंघल और मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग के फैसलों का हवाला देते हुए याचिका में अनियंत्रित सेंसरशिप और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई गई है।