Delhiदिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें 21 जून को होने वाली NEET-UG की दोबारा परीक्षा से पहले केंद्र सरकार द्वारा इस मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर कुछ समय के लिए रोक लगाने के फ़ैसले को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस तेजस करिया की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने ऐप की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता और केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। जज ने दोनों पक्षों से शाम 7 बजे तक लिखित दलीलें जमा करने को कहा। बेंच केंद्र सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मैसेजिंग ऐप की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।