Delhi दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी इलाके में स्कूल कैंपस में तीन साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के आरोपी 57 साल के प्राइवेट स्कूल केयरटेकर की ज़मानत कैंसिल कर दी। कोर्ट ने केयरटेकर को 1 जुलाई को दोपहर 2 बजे अधिकार क्षेत्र वाली प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया।
जस्टिस विनोद कुमार ने यह आदेश दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता की उन याचिकाओं को मंज़ूरी देते हुए दिया, जिनमें POCSO एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी ललित कुमार को ज़मानत देने के ट्रायल कोर्ट के 7 मई के फैसले को चुनौती दी गई थी।