दिल्ली हाईकोर्ट: कोर्ट परिसर के अंदर आवारा जानवरों को खाना खिलाने पर रोक

Update: 2022-03-02 08:41 GMT

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सर्कुलर जारी कर सभी वकीलों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को अदालत परिसर के अंदर आवारा जानवरों को खाना खिलाने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया है। डिप्टी रजिस्ट्रार जावेद खान के सर्कुलर के अनुसार, "इस अदालत के सभी अधिवक्ताओं, स्टाफ सदस्यों, पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों को एक बार फिर से अदालत परिसर के अंदर बंदरों और कुत्तों जैसे आवारा जानवरों को खाना खिलाने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया गया है।" सर्कुलर तब आया जब अदालत ने देखा कि कुछ वकील, कर्मचारी, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान पहले के निर्देशों के बावजूद अभी आवारा जानवरों को खाना खिलाते हैं।



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