Delhi HC मानहानि मामले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर आदेश जारी करने को तैयार

Update: 2024-09-01 12:12 GMT
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर आदेश जारी करने वाला है। याचिका में ट्रायल कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले की कार्यवाही को चुनौती दी गई है, जिसकी शुरुआत दिल्ली भाजपा के नेता राजीव बब्बर ने की थी। बब्बर ने केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं पर यह आरोप लगाकर भाजपा को बदनाम करने का आरोप लगाया था कि पार्टी दिल्ली की मतदाता सूची से कुल 30 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जिम्मेदार है, जिनमें मुख्य रूप से 'बनिया', मुस्लिम और अन्य समुदायों के लोग शामिल हैं। फरवरी 2020 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी । आप नेताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और दो अदालती आदेशों को रद्द करने की मांग की थी: मजिस्ट्रेट अदालत का 15 मार्च 2019 का आदेश और सत्र अदालत का 28 जनवरी 2020 का आदेश। राजीव बब्बर ने मानहानि के मुकदमे के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आ
दमी पा
र्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की, जिसमें सुशील कुमार गुप्ता, आतिशी मार्लेना और मनोज कुमार का नाम शामिल है। बब्बर ने आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए पार्टी को जिम्मेदार ठहराकर भाजपा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है।
जुलाई की शुरुआत में, AAP नेता आतिशी मार्लेना के खिलाफ भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने AAP विधायकों को 'खरीदने' के आरोप में मानहानि का मुकदमा दायर किया था । दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में AAP नेता को जमानत दे दी थी । राजीव बब्बर ने दावा किया कि AAP पार्टी के नेताओं के बयानों का उद्देश्य बनिया, पूर्वांचलियों और मुसलमानों सहित विशिष्ट मतदाता समूहों को लक्षित करके भाजपा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना था, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई।
अरविंद केजरीवाल ने 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करते हुए कहा था कि मानहानि की शिकायत कायम रखने योग्य नहीं है, क्योंकि यह अस्पष्ट है और यह खुलासा नहीं करता है कि शिकायत को बनाए रखने वाला "पीड़ित व्यक्ति" कौन है। ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 2020 में पाया था कि केजरीवाल और अन्य द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया मानहानिकारक हैं और भाजपा को संदर्भित करते हैं। बब्बर ने तर्क दिया है कि मतदाता सूची चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, न कि भाजपा का। (एएनआई)
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