दिल्ली HC ने व्यवसायी वेदपाल सिंह तंवर को सर्जरी के बाद ठीक होने के लिए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को हरियाणा के खनन व्यवसायी वेदपाल सिंह तंवर को सर्जरी के बाद ठीक होने के लिए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी । तंवर हरियाणा में अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि हिरासत में उनकी सर्जरी हुई है और उन्हें ठीक होने के लिए उचित देखभाल की आवश्यकता है। उन्हें 5 लाख रुपये के बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर अंतरिम जमानत दी गई है । वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अधिवक्ता एसएस बोपाराय के साथ मिलकर इस आधार पर 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी कि तंवर की 16 जनवरी, 2025 को हिरासत में सर्जरी हुई थी।
पिछले साल 5 अक्टूबर और 28 नवंबर को उनकी दो सर्जरी हुई थीं। अब उनकी तीसरी सर्जरी हुई है, वकील ने तर्क दिया। उन्हें पहले भी मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी । उनकी नियमित जमानत भी अदालत में लंबित है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जुलाई 2024 में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उसके बाद से उसका मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है, जब उसकी तीसरी सर्जरी हो चुकी है तो उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।
दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय के विशेष वकील एडवोकेट जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध किया और कहा कि तंवर को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में रखा जा सकता है। अदालत ने कहा कि आप किसी व्यक्ति को कितने समय तक अस्पताल में रख सकते हैं। संक्रमण होने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि इस स्थिति में उन्हें उसी आधार पर बिना किसी विस्तार के 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी जा सकती है। (एएनआई)