दिल्ली HC ने संपत्ति विवाद में दर्ज दो एफआईआर रद्द कीं, पक्षों से पुलिस स्टेशन साफ करने को कहा
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति विवाद में पथराव के लिए दर्ज की गई दो एफआईआर को रद्द कर दिया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने मामलों में शामिल 24 व्यक्तियों को चार पुलिस स्टेशनों में बुनियादी सफाई कर्तव्य करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने पक्षों के बीच हुए समझौते को स्वीकार करने के बाद 15 सितंबर को आदेश पारित किया।
पीठ ने उन्हें प्रत्येक समूह में छह लोगों के 4 समूहों में विभाजित करने और इस सप्ताह सोमवार, गुरुवार और रविवार को चार पुलिस स्टेशनों महरौली, फतेहपुर बेरी, मैदान गढ़ी और नेब सराय में बुनियादी सफाई ड्यूटी करने को कहा।
इस साल जुलाई में महरौली पुलिस स्टेशन में उन पक्षों द्वारा मामले दर्ज कराए गए थे जो संपत्ति विवाद के कारण पड़ोसी और रिश्तेदार भी हैं।
आरोप है कि आपसी मारपीट के दौरान दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर पथराव किया गया. पुलिस ने आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया था।
एफआईआर को रद्द करते हुए, पीठ ने समझौते पर पहुंचने के लिए पक्षों द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की। (एएनआई)