New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उन अपीलों पर सुनवाई 9 मई तक स्थगित कर दी, जो रेस्टोरेंट्स एसोसिएशनों ने की थीं। यह अपील कोर्ट के पहले के उस निर्णय के खिलाफ थी, जिसमें कहा गया था कि सर्विस चार्ज या टिप ग्राहक द्वारा स्वैच्छिक भुगतान है, और इसे होटलों और रेस्टोरेंट्स द्वारा अनिवार्य या अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता।
मामला चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच के सामने रखा गया था। हालांकि, मंगलवार को तकनीकी समस्याओं के कारण वर्चुअल सुनवाई में दिक्कत आई, जिसके चलते सुनवाई को 9 मई तक स्थगित कर दिया गया।
इस मामले की सुनवाई की तारीख अब 9 मई निर्धारित की गई है।