दिल्ली सरकार ने फार्मेसियों को जुलाई अंत तक सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया
Delhi दिल्ली : दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को शहर भर की सभी दवा दुकानों में जुलाई के अंत तक सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए हैं ताकि बिना वैध डॉक्टर के पर्चे के बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलने वाली दोहरे उपयोग वाली दवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके।
दोहरे उपयोग वाली दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जिनका चिकित्सीय और गैर-चिकित्सीय दोनों तरह से उपयोग होता है। इसका मतलब है कि इनका इस्तेमाल इंसानों या जानवरों के इलाज के लिए तो किया ही जा सकता है, साथ ही कपड़ा, रसायन या खाद्य उत्पादन जैसे विभिन्न उद्योगों में भी इनका इस्तेमाल होता है। इन दवाओं के दुरुपयोग, हेराफेरी या छेड़छाड़ की आशंका के कारण इनके प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हाल ही में 18 जुलाई को आयोजित राज्य स्तरीय राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय पोर्टल (एनसीओआरडी) की बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव ने पंजीकृत चिकित्सक (आरएमपी) के पर्चे के बिना अनुसूची एच, एच1 और एक्स की दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की।
इसके बाद, गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने ऑल केमिस्ट एसोसिएशन दिल्ली और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट अलायंस (आरडीसीए) को एक नोटिस जारी कर सभी दवा दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाना सुनिश्चित करने को कहा। नोटिस में दवा दुकानों के मालिकों को जुलाई के अंत तक अपने परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश भी दिया गया है।