Delhi excise policy case: अदालत ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई
नई दिल्ली New Delhi : राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालChief Minister Arvind Kejriwal और एक अन्य आरोपी विनोद चौहान की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। न्यायाधीश न्याय बिंदु ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) एनके मट्टा और जांच अधिकारी की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद दोनों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया । अदालत ने पूछा कि न्यायिक हिरासत के विस्तार की आवश्यकता क्यों है। ईडी के वकील ने प्रस्तुत किया कि विनोद चौहान ने गोवा चुनाव के लिए अभिषेक बोइनपल्ली के माध्यम से के कविता के निजी सहायक से 25 करोड़ रुपये प्राप्त किए। सुनवाई के दौरान, जांच अधिकारी ने अदालत को सूचित किया कि 25 करोड़ रुपये 100 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का हिस्सा हैं कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि 60 फीसदी अभी भी लापता है।
आईओ ने यह भी कहा कि विनोद चौहान Vinod Chauhan के खिलाफ जांच चल रही है। इस महीने के अंत तक उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की जाएगी। उन्हें मई में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट को बताया गया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 17 मई को अभियोजन शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है। इसे संज्ञान पर आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया है और 9 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि चौहान वह व्यक्ति है जिसने 25 करोड़ रुपये संभाले थे। इस महीने के अंत तक ईडी द्वारा आठवें पूरक आरोप पत्र के रूप में अभियोजन शिकायत दायर की जाएगी। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 17 मई को अभियोजन शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी थी। कुल मिलाकर, ईडी मामले में पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया सहित 38 आरोपी हैं। (एएनआई)