दिल्ली चुनाव: पुलिस ने कहा कि ट्रांसजेंडर राजन सिंह को कोई खतरा नहीं, HC ने याचिका का निपटारा किया
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर मूल्यांकन रिपोर्ट को देखने के बाद खतरे के कारण सुरक्षा की मांग करने वाली कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आम जनता पार्टी के ट्रांसजेंडर उम्मीदवार राजन सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया । पुलिस ने कहा कि उन्हें कोई खतरा नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि खतरे की धारणा वास्तविक नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि आगे के आदेश की आवश्यकता नहीं है और याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने स्थिति रिपोर्ट को देखने और दिल्ली पुलिस के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील (एएससी) की प्रस्तुतियों को नोट करने के बाद आगे कोई निर्देश नहीं दिया । दिल्ली पुलिस द्वारा कहा गया कि याचिकाकर्ता को कोई खतरा नहीं है और खतरे की उनकी धारणा वास्तविक नहीं है। विशेष सेल द्वारा एक जांच की गई थी। यह कहा गया कि जब भी याचिकाकर्ता का चुनाव कार्यक्रम होगा, सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुलिस ने कोई जांच नहीं की तो यह रिपोर्ट कैसे दर्ज की जा सकती है कि मुझे कोई खतरा नहीं है? हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे पास दिल्ली पुलिस के अलावा कोई और तंत्र नहीं है , वह कह रही है कि कोई खतरा नहीं है। 20 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर ट्रांसजेंडर राजन सिंह की याचिका पर जवाब मांगा था ।
सिंह कालकाजी से दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने के कारण उनकी जान को खतरा होने के कारण उन्होंने निजी सुरक्षा की मांग की है। राजन सिंह ने वकील सुभाष चंद्र बुद्धिराजा के माध्यम से याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने जा रहा है और उसने रिटर्निंग ऑफिसर, कालकाजी विधानसभा क्षेत्र चुनाव के समक्ष सफलतापूर्वक अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आरोप है कि याचिकाकर्ता को कुछ प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है और इसके लिए याचिकाकर्ता को तत्काल पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता है और माननीय न्यायालय कृपया प्रतिवादियों को निर्देश दे कि वे याचिकाकर्ता को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने के लिए वर्ष 2024 में प्रदान की गई पुलिस सुरक्षा प्रदान करें।
यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है, जब याचिकाकर्ता 15.01.2025 को चुनाव अधिकारी, एसी- 49, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली के कार्यालय से अपना मतदाता सूची प्रमाण पत्र लेने जा रहा था, कुछ अज्ञात व्यक्ति / विपरीत पक्ष के गुर्गे याचिकाकर्ता के पास आए और उसके हाथ से उसका मतदाता सूची प्रमाण पत्र छीन लिया और उसे फाड़ दिया और याचिकाकर्ता को धमकी दी। याचिकाकर्ता ने तुरंत 15.01.2025 को पीसीआर को फोन किया, पीसीआर पेट्रोल वाहन आया, लेकिन पीसीआर ने उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद याचिकाकर्ता ने तुरंत एसएचओ पीएस संगम विहार को फोन किया, लेकिन एसएचओ पीएस संगम विहार ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की।
याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त घटना के संबंध में फिर से एटीओ संगम विहार को फोन किया और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कहा यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को तत्काल पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि याचिकाकर्ता को अपने दिल्ली विधानसभा चुनाव-2025 के लिए प्रचार करना है और याचिकाकर्ता ट्रांसजेंडर समुदाय का एकमात्र उम्मीदवार है और अपने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने जा रहा है, किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए याचिकाकर्ता को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।
यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को 29.04.2024 को चुनाव प्रचार के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। उक्त सुरक्षा 14 अक्टूबर 2024 तक जारी रही। (एएनआई)