Delhi : मारपीट के मामले में आप विधायक दिनेश मोहनिया को अग्रिम जमानत मिली
New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मारपीट के कथित मामले में आप विधायक दिनेश मोहनिया को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश ने संगम विहार विधायक को 8 जनवरी को राहत देते हुए कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) हिरासत में पूछताछ के लिए आधार बताने में विफल रहे और आरोपी पहले ही जांच में शामिल हो चुके हैं।
अदालत ने कहा, "इस मामले में आरोपी अग्रिम जमानत के हकदार हैं। इसलिए गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपी दिनेश मोहनिया को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।" मोहनिया को निर्देश दिया गया कि जब भी जांच अधिकारी द्वारा जांच की आवश्यकता हो, वे जांच में शामिल हों और सहयोग करें।
आदेश में कहा गया, "आवेदक न्याय से भागेगा नहीं। आवेदक सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।" विधायक को अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया। मोहनिया ने दावा किया कि वह सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता, एक फल विक्रेता द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे।