अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के साथ 1.30 लाख कांस्टेबलों की भर्ती करेगा सीआरपीएफ: गृह मंत्रालय
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने गुरुवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ कांस्टेबल के लगभग 1.30 लाख पदों पर भर्ती के संबंध में एक अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'सी' (सामान्य) के अधिक्रमण में ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेड्समैन) संवर्ग भर्ती नियम, 2010 जहां तक वे (सामान्य ड्यूटी संवर्ग), कांस्टेबल के पद से संबंधित हैं, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित बनाती है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ग्रुप 'सी' पद, जनरल ड्यूटी संवर्ग में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले नियम।"
अधिसूचना में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के कुल 1,29,929 पदों की घोषणा की गई है, जिसमें सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'सी', गैर-राजपत्रित, (गैर-मंत्रालयी लड़ाकू) में महिलाओं के लिए 4667 पद शामिल हैं।
भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी। और पूर्व-अग्निवीरों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि पूर्व अग्निशामकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से छूट दी जाएगी।
यह आगे पढ़ता है कि कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवरों के लिए आरक्षित होंगी। (एएनआई)