Court ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा
New Delhiनई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया । उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। उन्हें ओखला में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने अमानतुल्लाह खान को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय ( ई डी ) के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) एडवोकेट साइमन बेंजामिन ने अमानत उल्लाह खान की न्यायिक हिरासत की मांग की। कस्टडी रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने 2 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद अमानतुल्लाह खान से सात दिनों तक पूछताछ की है एसपीपी ने कहा, हम आरोपी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करेंगे।
आगे कहा गया कि वर्तमान आरोपी मुख्य आरोपी है और जांच अभी जारी है। ईडी ने कहा कि अगर उसे न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा गया तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है । दूसरी ओर, आरोपी अमानतुल्लाह खान के वकील कौस्तुभ खन्ना के साथ अधिवक्ता रजत भारद्वाज ने न्यायिक हिरासत रिमांड का विरोध करते हुए एक आवेदन पेश किया।
आरोपी 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश हुआ था। उसके फोन का डेटा 9 फरवरी को जमा किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कोई नई सामग्री नहीं है और ईडी द्वारा न्यायिक हिरासत मांगने का कोई औचित्य नहीं है। अधिवक्ता भारद्वाज ने कहा कि ईडी ने पहली बार 2023 में मेरे घर पर छापा मारा था। नवंबर 2023 में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे चारों आरोपी हिरासत में हैं। इस बिंदु पर, ईडी के एसपीपी ने कहा कि न्यायिक हिरासत का विरोध करने वाले इस तरह के आवेदन को कानून में मान्यता नहीं है। अदालत ने घर में पकाए गए भोजन और पवित्र पुस्तक के लिए उनके दो आवेदनों को सुनवाई के लिए लंबित रखा है। (एएनआई)